UP के माफिया Mukhtar Ansari को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा

यूपी के माफिया और डॉन को Mukhtar Ansari को बड़ा झटका लगा है, अदालत ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक और मामले में 10 साल की सजा सुनाई है.

5 लाख का जुर्माना भी Mukhtar Ansari पर लगाया गया है, इससे पहले भी एक और गैंगस्टर मामले में मुख्तार को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है.

इसके अलावा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या में भी मुख्तार अंसारी को सबसे बड़ी सजा उम्र कैद की हो चुकी है, मुख्तार अंसारी को अब तक सात मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है.

सुनबाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से पेश किया गया. 2009 में करंडा क्षेत्र के शाहकूआ निवासी कपिल देव सिंह की हत्या और महिमदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास, के मामले को आधार बनाकर मुख्तार पर गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज किया गया था.

Mukhtar Ansari Latest News Today in Hindi

एमपी एमएलए को बीते 17 अक्टूबर को दोनों पक्षियों की बहस पूरी हो गई थी, गुरुवार को दोनों को दोषी करार दिया गया था. इसके अलावा भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद साल 2005 में दर्ज गैंगस्टर मामले में उनकी 23 अप्रैल 2023 को एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई थी.

इसके साथ चार लाख का जुर्माना लगाया गया था, अंतर राज्य ग्रोथ चलने वाले मुख्तार अंसारी पर कुल 61 मुकदमे दर्ज हैं, इनमें से डेढ़ दर्जन केस कोर्ट में धाराहिन है. अब तक कोर्ट ने 6 मुकदमोनों पर सजा सुनाई है, मुख्तार अंसारी गुरु का पंजीकरण गाजीपुर में 14 अक्टूबर 1997 को किया गया था.

दरअसल सजा सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को वह वह 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के शकहुआ निवासी कपिल देव सिंह हत्या मोहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास को आधार बनाकर मुख्तार अंसारी और सोनू यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाने में दर्ज हुआ था.

इस फैसले से मुख्तार अंसारी को बड़ा झटका लगा है, शुक्रवार को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को 10 साल की सजा सुनते हुए 5 लाख का जुर्माना लगाया है.

फिलहाल अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में कैद है और कई मामलों में सजा भुगत रहा है. अब इस और एक सजा के बाद माफिया मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ गई है.

Leave a Comment

Exit mobile version